नियमानुसार संचालित नहीं होने पर बेसमेंट के विरूद्ध की गई कार्यवाही

नर्मदापुरम।  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में 29 जुलाई को आयोजित वीडियों कांफ्रेंस में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना से नर्मदापुरम जिले की नगरीय निकायों मे वेसमेंट में संचालित / बनाए गए भवन एवं संस्थानों जैसे- धर्मशाला,  लाज,  होटल, कोचिंगसेंटर,  अस्पताल. गोदाम, व्यवसायिक भवन, आवासीय भवन, लायब्रेरी, मैरिज हाल, कार्यालय, जिम इत्यादि में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं एवं जनक्षति को बडी गम्भीरता से लेते हुए संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, प्रशासनिक जबावदेही को मानते हुए, प्राथमिकता से सर्वे कराकर 03 दिवस में जानकारी संग्रहित कर विधि एवं नियम के विरूद्ध संचालित संस्थाओं एवं भवन के मालिको के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

      कलेक्टर द्वारा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण नर्मदापुरम को दिए गए निर्देशानुसार जिले की समस्त नगरीय निकायों से वेसमेंट की जानकारी ली गई, जिसमें निकायो द्वारा सर्वे कार्य कर जानकारी भेजी गई।

      सर्वे उपरांत जिले की समस्त निकायो में 80 वेसमेंट पाए गए है। जिसमें से 72 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है एवं 08 वेसमेंट शासन नियमानुसार संचालित नहीं होने के संबंधितों के विरूद्ध निकायों द्वारा कार्यवाही की गई है।

      जिसमें नगरपालिका नर्मदापुरम में 33 में से 28 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है एवं 05 वेसमेंट शासन नियमानुसार संचालित नहीं है, नगरपालिका इटारसी में 08 में से 08 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है, नगरपालिका सिवनी मालवा में 04 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है, नगरपालिका पिपरिया में 07 में से 04 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है एवं 03 वेसमेंट शासन नियमानुसार संचालित नहीं है, नगरपरिषद सोहागपुर में 15 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है, नगरपरिषद माखननगर में 10 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है एवं नगरपरिषद बनखेडी में 03 वेसमेंट शासन के नियमानुसार संचालित है।

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