वन विस्थापित ग्रामों का भ्रमण
नर्मदापुरम। संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम, संभाग नर्मदापुरम श्री एच०के०शर्मा द्वारा जिला नर्मदापुरम अंतर्गत् महिला एवं बाल विकास के आदिवासी परियोजना – केसला अंतर्गत् विस्थापित ग्रामों में संचालित आंगनबाडी केन्द्र ग्राम मल्लूपुरा एवं ग्राम रतीबंदर का भ्रमण किया साथ ही विकासखंड नर्मदापुरम के आंगनबाडी केन्द्र- ग्राम बरखेड़ी का भ्रमण किया गया।
निरीक्षण के दौरान आंगनबाडी केन्द्र खुला पाया गया तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका भी उपस्थित पाई गई। आंगनबाडी केन्द्र में साफ-सफाई की स्थिति ठीक पाई गई। विस्थापित ग्राम मल्लूपुरा के आंगनबाडी केन्द्र में उपस्थित ग्रामवासी महिलाओं से आंगनबाड़ी की सेवाओं के संबंध में चर्चा की गई। आंगनबाडी केन्द्र पर हैंडपंप नहीं है तत्संबंध में परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर आंगनबाडी केन्द्र में हैंडपंप स्थापित कराया जाये। आंगनबाड़ी केन्द्र में टी.एच.आर. की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। वर्तमान में माह अक्टूबर-2024 में 11 अक्टूबर से आयोजित वजन अभियान अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाडी केन्द्र के दर्ज 0 से 6 वर्ष के बच्चों का शारीरिक माप लेने का कार्य किया जा रहा है। शारीरिक माप अभियान अंतर्गत् बच्चों का सही-सही शरीरिक माप लेने तथा शुद्ध व सटीक ऑकड़े पोषण ट्रेकर ऐप में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये गये। कुपोषित बच्चों पर विशेष निगरानी रखने, आवश्यक उपचार कराने, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आवश्यक 5 प्रकार की दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करने हेतु निर्देश दिये गये। आंगनबाडी केन्द्र में उपस्थित आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को एक पेड़ मों के नाम अभियान अंतर्गत् लगाये गये पौधों की 30 दिन बाद की द्वितीय फोटो वायुदूत ऐप में अपलोड करने के निर्देश दिये गये। आंगनबाडी कार्यकर्ता को नियमित रूप से निर्धारित समय पर आंगनबाडी केन्द्र खोलने, आंगनबाडी केन्द्र पर बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति, आंगनबाडी केन्द्र की साफ-सफाई रखने, एवं बच्चों को निर्धारित मीनू अनुसार समय पर गर्म ताजा पका नाश्ता / भोजन प्रदाय करने, केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा समस्त पात्र हितग्राहियों को आईसीडीएस एवं विभागीय योजनाओं से लाभांवित करने एवं संपर्क ऐप में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यस्थल / आंगनबाडी केन्द्रों में सरल शब्दो में नैतिकता, सदाचार आदि से संबंधित अच्छे अच्छे स्लोगन का लेखन करने, व्यवहार परिवर्तन के विषय पर प्रशिक्षण, अधीनस्थों से अच्छा व्यवहार करने, बाहर से आने वाले आगुन्तकों के लिये पानी एवं बैठने की आवश्यक व्यवस्था, श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, 01 जुलाई 2024 से लागू 03 नये कानूनों के संबंध में जानकारी प्रदान कर आवश्यक निर्देश दिये गये। 9 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर एवं उसके निदान के संबंध में लगाये जाने वाले टीके तथा उसके प्रचार-प्रसार करने तथा विभागीय फ्लेगशिप योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिये गये।