नर्मदापुरम। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 11 जुलाई,2023 को आदेश पारित करते हुये निर्देशित दिया है कि म.प्र. के समस्त वाहनों में एचएसआरपी लगाए जाने की कार्यवाई 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जावें। उच्च न्यायालय एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में परिवहन विभाग म.प्र.शासन द्वारा आदेश 01 अप्रैल 2019 के उपरांत विक्रित वाहनों में भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसिया, डीलर, ओइएम द्वारा वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। एवं 01 अप्रैल2019 के पूर्व विक्रित वाहनों में भी एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है। समस्त शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में एचएसआरपी 06 माह में अनिवार्य रूप से लगाई जाना सुनिश्चित किया जाए।
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा 01अप्रैल 2019 के पूर्व निर्मित एवं पंजीकृत वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रत्येक मोटयान डीलर एवं वाहन की निर्माता कंपनियां अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट एवं तीसरे पंजीयन चिन्ह के संबंध में केन्द्रीय मोटरयान नियम- 1989 के नियम-50, परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का.आ.-6052 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए वाहन निर्माता अथवा उसके डीलर ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेंगे, जिसमें आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर अपने वाहन में एचएसआरपी स्थापित करने की कार्यवाही पूर्ण करायेगा। आवेदक द्वारा अपनी वाहन निर्माता कंपनी अथवा नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित एचएसआरपी लगाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन से पूर्व आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन पर कोई चालान लंबित नहीं है तथा वाहन की पंजीयन पुस्तिका निलंबित अथवा निरस्त नहीं की गयी है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् डीलर वाहन के विवरण का मिलान वाहन पोर्टल से करेगा। डीलर किसी भी दशा में वाहन स्वामी से किसी प्रपत्र की मांग नहीं करेगा तथा वाहन के उपयुक्त पाये जाने पर ऑनलाइन पोर्टल तथा एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी को इसकी सूचना देगा। वाहन स्वाभी डीलर से वाहन विवरण मैच होने की सूचना प्राप्त होने पर वाहन के डीलर को देय फीस ऑनलाइन माध्यम से अदा करेगा। डीलर द्वारा शो-रूम पर भी देय फीस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र तथा अदा की गयी फीस की रसीद को प्रिन्ट लेने की सुविधा दी जायेगी। वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत विवरण वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध विवरण से मैच नहीं करता है तो इस आशय की सूचना डीलर द्वारा वाहन स्वामी को ऑनलाइन पोर्टल तथा एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्रदान की जायेगी कि वह संबंधित परिवहन कार्यालय जाकर वाहन का विवरण अपडेट कराना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन फीस जमा करने के पश्चात् वाहन स्वामी तिथि का ऑनलाइन पोर्टल पर चयन करेगा ताकि निर्धारित तिथि पर वाहन स्वामी आकर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित करा सकें।
डीलर द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा होलोग्राम आधारित स्टिकर उन्हीं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माताओं के अधिकृत स्रोतो से प्राप्त किया जाएगा, जिनके द्वारा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली या केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी परीक्षण एजेन्सी से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो। प्रत्येक डीलर वाहन पर प्लेट स्थापित करने के पश्चात् वाहन पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित डिटेल्स अपलोड करेगा तथा उसके प्रिन्ट आउट की एक प्रति वाहन स्वामी को प्रदान करेगा। डीलर किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी प्लेट स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि जिस वाहन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, नंबर प्लेट भी उसी वाहन पर स्थापित की जाये, अर्थात् डीलर वाहन प्रस्तुत होने पर चैसिस एवं इंजन नंबर के मिलान करने के पश्चात् ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगायेगा।
प्रत्येक डीलर वाहन निर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गयी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह का ही प्रयोग करेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने से लेकर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने तक की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी। सभी वाहन निर्माता/डीलर्स तत्काल मौजूदा वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आवेदन करने/लगाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
सभी श्रेणी के वाहन 01 अप्रैल,2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए एचएसआरपी लगाने की समयसीमा 15 दिसम्बर 2023 तक निर्धारित की गई है। पूर्व के वाहनों पर निर्धारित तिथि 15 दिसम्बर 2023 तक एचएसआरपी नहीं लगे होने पर चालानी एवं दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को जागरूकता अभियान चलाकर एचएसआरपी लगाने के लिए अभिप्रेरित करेंगे। 15 दिसम्बर 2023 के बाद प्रवर्तन अभियान (Enforcement drive) चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी एवं दंडात्मक कार्यवाई की जायेगी। आदेश के परिपालन में शतप्रतिशत वाहनों में 15 जनवरी 2024 तक एचएसआरपी लगाए जाने की कार्यवाई पूर्ण की जायेगी। न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए पूर्व पंजीकृत मौजूदा वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।