संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम द्वारा किया गया आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण

नर्मदापुरम। संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम श्री एच०के०शर्मा द्वारा 14 अक्‍टूबर को जिला नर्मदापुरम अंतर्गत् महिला एवं बाल विकास परियोजना-नर्मदापुरम शहरी अंतर्गत् संचालित आंगनबाडी केन्द्र- वार्ड कं0-17 केन्द्र कं0-1, वार्ड कं0-19 केन्द्र कं0-1, वार्ड कं0-18 केन्द्र कं0-2 तथा वार्ड कं0-18 केन्द्र कं०-3 का औचक भ्रमण किया गया।

      आंगनबाडी केन्द्र निरीक्षण के दौरान आंगनबाडी केन्द्र खुला पाया गया तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका भी उपस्थित पाई गई। आंगनबाडी केन्द्र में साफ-सफाई की स्थिति ठीक पाई गई। वर्तमान में माह अक्टूबर-2024 में दिनांक 11 अक्टूबर से आयोजित वजन अभियान अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाडी केन्द्र के दर्ज 0 से 6 वर्ष के बच्चों का शारीरिक माप लेने का कार्य किया जा रहा है। संभागीय सयुक्त संचालक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र वार्ड कं0-18 केन्द्र कं0-3 में बालिका लक्षिता मालवीय आयु 2 वर्ष 6 माह का समक्ष में वजन एवं उँचाई ली गई। शारीरिक माप अभियान अंतर्गत् बच्चों का सही-सही शरीरिक माप लेने तथा शुद्ध व सटीक ऑकड़े पोषण ट्रेकर एप में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये गये। कुपोषित बच्चों पर विशेष निगरानी रखने, आवश्यक उपचार कराने, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आवश्यक 5 प्रकार की दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करने हेतु निर्देश दिये गये। आंगनबाडी केन्द्र में उपस्थित आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत् लगाये गये पौधों की 30 दिन बाद की द्वितीय फोटो वायुदूत एप में अपलोड करने के निर्देश दिये गये। आंगनबाडी कार्यकर्ता को नियमित रूप से निर्धारित समय पर आंगनबाडी केन्द्र खोलने, आंगनबाडी केन्द्र पर बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति, आंगनबाडी केन्द्र की साफ-सफाई रखने, एवं बच्चों को निर्धारित मीनू अनुसार समय पर गर्म ताजा पका नाश्ता/भोजन प्रदाय करने, केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति बढाने तथा समस्त पात्र हितग्राहियों को आईसीडीएस एवं विभागीय योजनाओं से लाभांवित करने एवं संपर्क एप में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यस्थल एवं आंगनबाडी केन्द्रों में सरल शब्दो में नैतिकता, सदाचार आदि से संबंधित अच्छे अच्छे स्लोगन का लेखन करने, व्यवहार परिवर्तन के विषय पर प्रशिक्षण, अधीनस्थों से अच्छा व्यवहार करने, बाहर से आने वाले आगुन्तकों के लिये पानी एवं बैठने की आवश्यक व्यवस्था, श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू 03 नये कानूनो के संबंध में जानकारी प्रदान कर आवश्यक निर्देश दिये गये। 9 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं में सर्विक्स कैंसर एवं उसके निदान के संबंध में लगाये जाने वाले टीके तथा उसके प्रचार-प्रसार करने तथा विभागीय फ्लेगशिप योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिये गये।

About The Author