इटारसी। ट्रेनों में घुसकर भिक्षा वृत्ति करने वाली छह महिलाओं पर रेल न्यायालय ने 69000 रुपए का जुर्माना किया है साथ ही महिलाओं को जेल भेजने के आदेश भी दिए हैं। वरिष्ठ अधिकीरियों के निर्देशन में आर.पी.एफ निरीक्षक इटारसी के नेतृत्व में अवैध वेंडरो के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इटारसी पोस्ट पर गठित टीम द्वारा यात्री गाडिय़ों में अवैध रूप से भीख मांगने वाली 06 महिलाओं को पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवा की जाकर माननीय रेलवे न्या. भोपाल के समक्ष पेश किया गया। वरिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई। महिलाओं पर माननीय रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 69,400/- रुपए का अर्थ दंड तथा जेल सजा क्रमश: 15 दिन,21 दिन, 21 दिन,15 दिन, 35 दिन से दंडित किया गया है । यात्री गाडिय़ों में भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आता है। यात्रियों से से आर.पी.एफ का अनुरोध है ऐसे लोगों को ट्रेन में सफर के दौरान भीख न दें ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाना संभव हो सके।
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