नर्मदापुरम। जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा जो की बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र अब जन्म स्थान तथा जन्म तारीख का एकमात्र वैधानिक दस्तावेज होगा।
इस संशोधित अधिनियम के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन मे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु नवीन पोर्टल विकसित किया गया है जिसके द्वारा आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुतं सहज है जिस पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नर्मदापुरम रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) हेमंत सूत्रकार द्वारा जनपद पंचायत नर्मदापुरम की सभी ग्राम पंचायत के सव-रजिस्ट्रार के लिये विस्तृत प्रशिक्षण मंगलवार 23 जुलाई को जिला पंचातय सभाकक्ष नर्मदापुरम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सपना जैन, अन्वेषक जिला योजना एवं सांख्यिकी नर्मदापुरम तथा जनगणना कार्य निदेशालय से गुन्वन्त धामले (निदेशक) एवं जनपद पंचातय नर्मदापुरम से श्वेता, राव उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सी.आर.एस. पोर्टल पर विस्तृत जानकारी सभी रजिस्ट्रार ने प्राप्त की और सभी प्रश्नों का समाधान भी किया गया साथ ही मृत्यु के कारणो का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर भी चर्चा की गई।