60 किलोग्राम मछली जप्त
इटारसी। बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट में आखेटित मत्स्य विक्रय पर कार्यवाही की जा रही है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग नर्मदापुरम वीरेन्द्र चौहान ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि बंद ऋतु 16 जून से 15 अगस्त तक लागू है। इस दौरान अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन पर प्रतिबंध है। गत 15 जुलाई 2024 को मत्स्य विभाग के गठित दल द्वारा नर्मदापुरम के इटारसी मछली मार्केट में अवैध मत्स्य विक्रय पर कार्यवाही की गई जिसमें 60 कि०ग्रा० मछली जप्त कर नीलामी की कार्यवाही कर प्राप्त राशि रूपये 2400/- चलान के माध्यम से शासन के मद में जमा की गई एवं 18 जुलाई 2024 को सोहागपुर मछली बाजार से 65 कि०ग्रा० मछली जप्त कर नीलामी की कार्यवाही कर प्राप्त राशि रूपये 2000/- चलान के माध्यम से शासन के मद में जमा की गई। साथ ही आस-पास के सभी मत्स्य विक्रेताओं को अवगत कराया गया कि उल्लंघन की दशा में मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।