जिले में फसल कटाई के दौरान अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए आदेश जारी

हार्वेस्टर मालिक/चालक जिले में स्थित किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन कराए

नर्मदापुरम। जिले में रबी फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है। फसल कटाई के दौरान कृषक भाई मुख्यत: भूषा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायो के बहुतायात में करते हैं। पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खेतों में खड़ी फसल में आगजनी की घटनाए होती है, जिससे स्वंय किसान के साथ आसपास के खेतों में आगजनी होने के कारण जनधन, पशुधन को भारी मात्रा में नुकसान होता है। ऐसी घटना को रोका जाना अति आवश्यक है। जिसमें किसान भाईयों एवं हार्वेस्टर संचालकों का सहयोग जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिले में रबी फसल कटाई के दौरान अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। समस्त हार्वेस्टर संचालकों से कहा गया है कि वे किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नंबर के साथ कराने के बाद ही जिले में कृषकों के खेतों में फसल कटाई कराए। फसलों की कटाई में उपयोग किये जाने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एवं स्ट्रारीपर का उपयोग अनिवार्य रूप से करे। फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर संचालक कम से कम दो अग्निशमन यंत्र चालू अवस्था में रखे। इसके बिना फसल कटाई/ भूषा मशीन का उपयोग करना निषेध है। इसके अलावा रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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