अधिक शुल्क लेने वाले स्टाम्प वेंडर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी

हरदा । संयुक्त कलेक्टर संजीव नागू ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय हरदा में दस्तावेज लेखन सेवा प्रदाता स्टाम्प वेंडर्स के लेखन की शासन द्वारा निर्धारित दरों की सूचना कलेक्ट्रेट के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। यदि किसी स्टाम्प वेंडर द्वारा इस दर से अधिक राशि उपभोक्ता से वसूली जाती है तो उसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की जा सकती है। अधिक शुल्क लेने वाले स्टाम्प वेंडर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

       संयुक्त कलेक्टर श्री नागू ने बताया कि महानिदेशक पंजीयन मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा दस्तावेज लेखन के लिए स्टैंप वेंडर्स की जो दरें निर्धारित की गई हैं उनमें शपथपत्र या प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने, निरीक्षण या ऐसे अन्य सामान्य आवेदन के लिए आदेशिका जारी किए जाने हेतु आवेदन के लिए, अधिनियम की धारा 15 या धारा 34 के अधीन कालावधि बढ़ाए जाने हेतु आवेदन के लिए, अधिनियम की धारा 73 के अधीन आवेदन के लिए 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

        इसके अलावा अधिनियम की धारा 72 के अधीन अपील के लिए किसी दस्तावेज में उपांतरण या संशोधन आदि के लिए, मुख्तारनामा खास के लिए अनुबंध-पत्र, प्रतिलेख या द्वितीय प्रति, बिना प्रतिफल के सम्पति विलेख के लिए 100 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

       इसके अलावा वसीयत, दत्तक प्राधिकार तथा दत्तक विलेख, मुख्त्यारनामा आम, विवाह- विच्छेद विलेख लिखने के लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

     ऐसे तस्तावेज के लिए जिसका मूल्य, बाजार मूल्य या प्रतिफल 5 लाख रुपए तक है उसके लेखन के लिए 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी तरह ऐसे दस्तावेज के लिए जिसमें मूल्य, बाजार मूल्य या प्रतिफल 5 लाख रुपए से अधिक है उसके लेखन के लिए 1000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

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