नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 09 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में सपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज), जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल द्वारा छूट प्रदान की जा रही है।
मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम, अधिनियम 1956 की धारा 162 एवं 163 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। जिनमें संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा 1,00,000/- (एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10000/- (रुपये दस हजार)
तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10.000/- से अधिक तथा रूपये 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- (राशि रूपये पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।यह छूट मात्र एक बार (One time settlement) ही दी जायेगी।
यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र 09 दिसंबर को आयोजित होने वाली समस्त नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी।