इटारसी । भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाली एक बुजुर्ग महिला सीताबाई जो एक पैर से विकलांग थी जिसे 15 सितंबर को मारपीट करने के कारण मृत्यु हो गई थी,उक्त संबंध में थाना इटारसी में हत्या का मामला पंजीकृत कर प्रकरण के अनुसंधान के दौरान पाया गया कि मृतिका ओवर ब्रिज के नीचे तंबू बनाकर अकेली रहती थी जिसके पड़ोस में अंकित उर्फ ओकील पिता शिवबली बिंद उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम माली थाना बंसी जिला अर्बल बिहार का पिछले तीन माह से एक तंबू बनाकर निवास कर रहा था। सीताबाई को भिक्षा देने वाले लोग से ही अंकित के बच्चे भी भीख मांगते थे और इसी बात पर बीच-बीच में विवाद हुआ करता था ।
15 सितंबर को रात 3:30 बजे सीताबाई और अंकित उर्फ ओकील बिंद के बीच विवाद होने से अंकित बिंद ने पास पड़े बोल्टनुमा लोहे की राड़ से सीताबाई के सिर में मारा जिससे सीताबाई 75 वर्ष के सर में गंभीर चोट आई जिसके बाद इलाज के दौरान इटारसी अस्पताल में मृत्यु हो गई । घटना के संबंध में थाना इटारसी में अपराध क्रमांक 657/2024 धारा 103 बी एन एस का पंजीबद्ध किया गया है।
एक वृद्ध महिला की हत्या से संबंधित गंभीर अपराध होने से पुलिस अधीक्षक नर्मदा पुरम के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय होशंगाबाद हुआ एसडीओपी महोदय इटारसी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इटारसी गौरव सिंह बुंदेला उप निरीक्षक विशाल नागवे के एन रजक सहायक उप निरीक्षक संजय रघुवंशी प्रधान आरक्षक भगवेंद्र सिंह, आरक्षक गुलशन सोनी, हरीश डिगरसे, राजेश पवार, आकाश बारस्कर, गजेंद्र ददोरे, जितेंद्र नरवरे, राहुल उघड़े द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी अंकित को पुलिस अभी रक्षा में लेकर पूछताछ करने पर पहले आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से एक लड़के द्वारा मारपीट करने की बात बताई लेकिन जब आरोपी के बच्चों एवं पत्नी से बारीकी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मृत महिला उनके बच्चों के साथ हमेशा चिल्ला चोट करती थी ।
पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त बोल्टनुमा लोहे की राड एवं घटना के समय आरोपी द्वारा पहने हुए कपड़े जिन पर सीताबाई को घटना में आई चोट से निकले खून के दाग लगे जप्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया न्उयायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया।
थाना इटारसी अंतर्गत भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने वाली एक बुजुर्ग महिला सीताबाई जो एक पैर से विकलांग थी जिसे 15 सितंबर को मारपीट करने के कारण मृत्यु हो गई थी,उक्त संबंध में थाना इटारसी में हत्या का मामला पंजीकृत कर प्रकरण के अनुसंधान के दौरान पाया गया कि मृतिका ओवर ब्रिज के नीचे तंबू बनाकर अकेली रहती थी जिसके पड़ोस में अंकित उर्फ ओकील पिता शिवबली बिंद उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम माली थाना बंसी जिला अर्बल बिहार का पिछले तीन माह से एक तंबू बनाकर निवास कर रहा था। सीताबाई को भिक्षा देने वाले लोग से ही अंकित के बच्चे भी भीख मांगते थे और इसी बात पर बीच-बीच में विवाद हुआ करता था ।
15 सितंबर को रात 3:30 बजे सीताबाई और अंकित उर्फ ओकील बिंद के बीच विवाद होने से अंकित बिंद ने पास पड़े बोल्टनुमा लोहे की राड से सीताबाई के सिर में मारा जिससे सीताबाई 75 वर्ष के सर में गंभीर चोट आई जिसके बाद इलाज के दौरान इटारसी अस्पताल में मृत्यु हो गई । घटना के संबंध में थाना इटारसी में अपराध क्रमांक 657/2024 धारा 103 बी एन एस का पंजीबद्ध किया गया है।
एक वृद्ध महिला की हत्या से संबंधित गंभीर अपराध होने से पुलिस अधीक्षक नर्मदा पुरम के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय होशंगाबाद हुआ एसडीओपी इटारसी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इटारसी गौरव सिंह बुंदेला उप निरीक्षक विशाल नागवे, के एन रजक, सहायक उप निरीक्षक संजय रघुवंशी, प्रधान आरक्षक भगवेंद्र सिंह, आरक्षक गुलशन सोनी, हरीश डिगरसे, राजेश पवार, आकाश बारस्कर, गजेंद्र ददोरे, जितेंद्र नरवरे, राहुल उघड़े द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी अंकित को पुलिस अभीरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर पहले आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से एक लड़के द्वारा मारपीट करने की बात बताई लेकिन जब आरोपी के बच्चों एवं पत्नी से बारीकी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मृत महिला उनके बच्चों के साथ हमेशा चिल्ला चोट करती थी ।
पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त बोल्टनुमा लोहे की राड एवं घटना के समय आरोपी द्वारा पहने हुए कपड़े जिन पर सीताबाई को घटना में आई चोट से निकले खून के दाग लगे जप्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहा से न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया।