नर्मदापुरम। विश्व बाल निषेध दिवस 12 जून 2024 के उपलक्ष्य में श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम पर कार्यशाला का आयोजन सेवा विधिक प्राधिकरण के सभा गृह में किया गया। कार्यशाला में नर्मदापुरम को बाल श्रम मुक्त करने हेतु परिचर्चा की गई। कार्यशाला में श्रम पदाधिकारी श्रीमती वर्षा इरपाचे द्वारा अवगत कराया गया कि बाल श्रम कराना संज्ञेय अपराध है। किसी संस्थान में बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक का करावास या रूपये 20,000/- से 50,000/- तक का जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि विधिक अधिकारी श्रीमती अंकिता, श्रम पदाधिकारी श्रीमती वर्षा इरपाचे, श्रम निरीक्षक सुश्री सरिता साहू, बाल संरक्षण अधिकारी आशु पटैल, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सुश्री रूचि अग्निहोत्री, सदस्य बाल कल्याण समिति रामभरोस मीना, पूनम शर्मा, श्वेता रैकवार, पैरालीगल वांलेटियर रेखा सराठे, सामाजिक कार्यकर्ता सचीन्द्र चौरे, नरेन्द्र वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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