बिना परिचय पत्र के नहीं कर सकेंगे मतदान
नर्मदापुरम/ मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में मतदान के पूर्व मतदाता को अनिवार्य रूप से अपना निर्वाचन पहचान पत्र दिखाना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए आदेश में कहा गया है कि ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचन परिचय पत्र नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्न अनुसार एक वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
निर्वाचन पत्र नहीं होने की स्थिति में ऐसे मतदाताओं को आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डीएसबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होंगा।