नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले में गैस सिलेंडरो के अवैध विक्रय एवं व्यापार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में एसडीएम पिपरिया संतोष कुमार तिवारी के निर्देशन में नायब तहसीलदार पिपरिया तीरथ लाल इरपाचे द्वारा पिपरिया के सीमेंट रोड स्थित भार्गव काम्प्लेक्स में अवैध रूप से विक्रय किये जा रहे बीपीसीएल कंपनी के 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की जाँच की गई । जाँच के दौरान लोडिंग पिकअप क्रमांक एमपी 05 जी 8250 में कुल 34 सिलेंडर रखे हुए पाए गए । जाँच में पाया गया कि उक्त सिलेंडर भारत गैस एजेंसी के हैं। जप्त सिलेंडरो की सुपुर्दगी प्रबंधक मेसर्स पालीवाल गैस एजेंसी पिपरिया को दी गई। जाँच में पाया गया कि आदर्श गैस बीपीसीएल कंपनी शोभापुर तहसील द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 का स्पष्टत: उल्लंघन किया गया है जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पिपरिया ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि तदाशय का प्रतिवेदन खाद्य शाखा नर्मदापुरम को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है। उक्त कार्यवाही में लगभग 1 लाख 1 हजार 55 रुपए के गैस भरे/खाली सिलेंडर जप्त करने की कार्यवाही की गई है।
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