इटारसी। सहायक संचालक मत्स्योद्योग नर्मदापुरम वीरेन्द्र चौहान ने बताया कि बंद ऋतु 16 जून से 15 अगस्त तक अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन को प्रतिबंध किया गया है। मत्स्य विभाग के गठित दल द्वारा इटारसी, पिपरिया रेलवे स्टेशन पर परिवहन किए जा रहे सामग्रियों में अवैध मत्स्य परिवहन की जॉच की गई। साथ ही पार्सल बुकिंग केन्द्र पर स्थित सभी पार्सलों की जॉच की गई, तथा पार्सल बुकिंग केन्द्र के कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में अवगत कराया गया और बताया गया कि उल्लंघन की दशा में मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
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