NEET परीक्षा याचिकाओं पर SC ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच का आदेश देने से इन्कार

नई दिल्ली lNEET परीक्षा को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि बिना दूसरे पक्षों को सुने ये आदेश तुरंत नहीं दिया जा सकता है.

आज सुनवाई के लिए आई चार याचिकाओं में से एक याचिका में नीट परीक्षा के पेपर लीक की CBI जांच की मांग की गई थी. इस याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र है. मसलन, ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने NEET परीक्षा देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना था. इन छात्रों ने NEET क्लियर करने और गोधरा में एक ख़ास सेंटर जय जलाराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत दी थी.

नीट को लेकर दाखिल चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया. पीठ ने इस नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में दाखिल करने को कहा है. इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को अगली सुनवाई मूल याचिका के साथ ही होगी. याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज ही CBI के जांच के आदेश दे सकते है क्या?? नहीं न, कोर्ट ने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया की हमने ग्रेस मार्किंग पाए 1563 छात्रों के दुबारा परीक्षा का कोई आदेश नहीं दिया. यह एनटीए का फैसला था कि दोबारा परीक्षा करवाई जाएं.

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