निजी विद्यालयों द्वारा 8 जून 2024 तक पोर्टल पर वांछित जानकारी अपलोड नही करने की स्थिति में अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाएगी -उप सचिव स्‍कूल शिक्षा विभाग

निजी विद्यालय द्वारा फीस तथा अन्‍य विषयों का पालन न कराना पाए जाने पर होगी सख्‍त कार्यवाही

नर्मदापुरम /31, मई, 2024/  निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी नियत समय-सीमा में प्रस्तुत न करने की स्थिति में जिला समिति उक्त निजी विद्यालय पर ऐसा दण्ड अधिरोपित कर सकेगी । उप सचिव स्‍कूल शिक्षा विभाग मंजूषा विक्रांत राय ने तदाशय की जानकारी देते हुए कलेक्‍टर्स, संभागीय संयुक्‍त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्‍यक कार्यवाही करने को कहा है।

            उन्‍होने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल पर फीस संरचना अपलोड करने के लिए प्रक्रिया फीस निर्धारित की गई है। इसके अनुसार प्रदेश के निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम-3 के उप नियम-4 के अनुक्रम के अनुसार नियत समय सीमा में प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड न करने की स्थिति में प्रक्रिया फीस के साथ साथ प्रक्रिया फीस की पांच गुना राशि विलंब के लिए वसूल की जाएगी। इसके अनुसार ऐसे विद्यालय जिनमें छात्र संख्‍या दो हजार से अधिक है उन्‍हें प्रक्रिया शुल्‍क 5 हजार रूपए निर्धारित है, यदि निर्धारित समयावधि में जानकारी अपलोड नही की जाती है तो उनके विरूद्ध 25 हजार रूपए का अर्थदंड अर्थात पांच गुना अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इसी तरह से ऐसे निजी विद्यालय जिनमें 1001 से 2000 तक छात्र है उनके लिए प्रक्रिया शुल्‍क 3 हजार रूपए निर्धारित है, यदि निर्धारित समयावधि में जानकारी अपलोड नही की जाती है तो उनके विरूद्ध 15 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इसी तरह से ऐसे निजी विद्यालय जिनमें 501 से 1000 तक छात्र है उनके लिए प्रक्रिया शुल्‍क 2 हजार रूपए निर्धारित है यदि निर्धारित समयावधि में जानकारी अपलोड नही की जाती है तो उनके विरूद्ध 10 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इसी तरह से ऐसे निजी विद्यालय जिनमें 500 तक छात्र है उनके लिए प्रक्रिया शुल्‍क 1 हजार रूपए निर्धारित है यदि निर्धारित समयावधि में जानकारी अपलोड नही की जाती है तो उनके विरूद्ध 5 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। यदि निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि 8 जून 2024 तक पोर्टल पर वांछित जानकारी अपलोड नही की जाना पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में संबंधित निजी विद्यालयों के विरूद्ध उपरोक्‍तानुसार अर्थदण्ड की राशि वसूल करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

निजी विद्यालय द्वारा फीस तथा अन्‍य विषयों का पालन न कराना पाए जाने पर होगी सख्‍त कार्यवाही

नर्मदापुरम ।  प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि तथा उसके संग्रहण को विनियमन करने पाया जाने पर उनके विरूद्ध विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत सख्‍त कार्यवाही की जाएगी।

            उप सचिव स्‍कूल शिक्षा विभाग मंजूषा विक्रांत राय ने तदाशय की जानकारी देते हुए सभी कलेक्‍टर्स  को आवश्‍यक कार्यवाही करने को कहा है। इसके अनुसार फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी अशासकीय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर 8 जून 2024 तक अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्तानुसार शासन द्वारा जारी नियम निर्देशों का पालन नहीं किया जाना पाया जाएगा तो उनके विरूद्ध म०प्र० निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 का उल्लंघन माना जाकर ऐसी संस्‍थाओं विरूद्ध सख्‍त कार्यवाही की जाए। इसी तरह से कतिपय विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इस संबंध में 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाकर जांच पूर्ण कर चिन्हांकन किया जाए कि क्या संबंधित विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही कर अनियमितताएँ की गई हैं। अनियमितताएँ पाए जाने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरूद्ध सख्‍त कार्यवाही की जाए। उप सचिव ने सर्व संबंधितो को निर्देशित किया है कि वे जॉंच उपरांत जांच प्रतिवेदन आयुक्‍त लोक शिक्षण को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

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