हरदा।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को हरदा शहर के वार्ड नंबर 2 के आंगनवाडी केन्द्र क्रमांक 8 गौर काॅलोनी, एवं वार्ड नंबर 3 के आंगनवाडी केन्द्र क्रमांक 9 जोशी मोहल्ला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंद्रशेखर राठौर द्वारा उपस्थित महिलाओं को नालसा अर्थात “तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं” योजना के उपबंधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी पीड़ित महिलाएं जो तस्करी या यौन शोषण की शिकार पाई जाती हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है। जिसमें निशुल्क विधिक सहायता, पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार की ओर वन स्टाॅप सेंटर की शुरूआत की गई है। जिसमें महिलाओं को कानूनी सलाह, पुलिस, मेडिकल करवाने रहने और अन्य हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। शिविर में आंगनवाडी कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे एवं पैरालीगल वाॅलेंटियर्स भी उपस्थित रहे।

