भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया।
मंत्री ने अपने बयान में कर्नल सोफिया को “आतंकवादियों की बहन” कहा था, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया से लेकर सैन्य हलकों तक इस बयान की तीखी आलोचना हो रही है।
बयान पर मचे विवाद के बाद विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए सफाई दी कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। बावजूद इसके, कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए त्वरित एफआईआर की अनिवार्यता जताई। यह मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है, जबकि भाजपा नेतृत्व ने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों और पद की मर्यादा के पालन की एक अहम नजीर बन सकता है।

