नर्मदापुरम। आगामी 10 मई को जिला न्यायालय के प्रांगण में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत जिले के सभी तहसील खंडपीठों में भी आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में अपराधिक समझौता योग्य मामले भुगतान एवं निपटान अधिनियम के मामले बैंक वसूली, बिजली बिल, जल बिल वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर ) तथा सिविल मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, मुकदमे विशिष्ट, प्रदर्शन मुकदमे आदि एवं अन्य मामलों का आपसी सुलह एवं समझौता से निराकरण किया जाएगा। तत संबंध में सोमवार को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विजय कुमार पाठक ने बताया कि 10 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह एवं समझौते से 1335 मामलों का निराकरण किया जाएगा। जिसमें अपराधिक समझौता योग्य 585 मामलों का निराकरण दोनों पक्षों के साथ आपसी राजी नामा एवं समझौता के माध्यम से किया जाएगा। इसी क्रम में एन आई अधिनियम के मामले धारा 138 के तहत अपील मामले धारा 138 एन आई के तहत 285, बैंक धन वसूली से संबंधित चार मामले, एमएसीटी से संबंधित 59, बिजली बिल से संबंधित 60 मामले, जल बिल गैर कंपाउंडेबल को छोड़कर 20 मामले, वैवाहिक विवाद के 73, अन्य सिविल मामले जैसे किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा मुकदमे, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे आदि से संबंधित 48, निष्पादन एमजेसी मामले 13 अन्य मामले 75, यू एनसीआर के 83 तथा एमजेसीआर के चार मामले आपसी राजी नामा से निराकृत किए जाएंगे।
श्री पाठक ने बताया कि लोक अदालत से पूर्व बीमा कंपनी, बिजली कंपनियां, नगर पालिका, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ताओं अन्य न्यायाधीश एवं विभिन्न पाटियो के साथ बैठकर कर आपसी राजीनामा एवं सुलह का प्रयास किया गया है।
कोई भी व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सकते हैं
जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री अभय सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति मुफ्त एवं निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। व्यक्ति की समस्या जानने के बाद उस व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है।
बिजली कंपनी द्वारा दी जाएगी छूट
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 10 मई 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छुट दी जाएगी । इसके तहत प्रिलिटिगेशन स्तर पर बिजली कंपनी द्वारा सिविल दायित्व की राशि पर 30% एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती दर अनुसार 16% प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100% की छूट दी जाएगी। वही लिटिगेशन स्तर पर बिजली कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20% एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवर्ती दर अनुसार 16% प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100% की छूट दी जाएगी।
10 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपरोक्ता अनुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि रुपए 10 लाख रुपए मात्र तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी । उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 10 मई में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी । अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।

