भोपाल । कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए निरंतर गैस एजेंसियों, अवैध व्यवसाय करने वालों तथा गैस रिफिलिंग का अवैधानिक कार्य करने वालों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत विगत तीन महीनों में भोपाल जिले के अंतर्गत कुल 09 गैस एजेंसियों सहित अन्य प्रतिष्ठानों के कुल 32 प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण निर्मित कर 1375 नग गैस सिलेण्डर एवं 09 वाहन जप्त किये गये। जप्तशुदा सिलेण्डरों एवं वाहनों की कुल राशि 63,82,038/- रूपये हैं। साथ ही पूर्व में निर्मित प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत 05 प्रकरणें में पारित आदेश अनुसार 30 हजार 171 रूपये दण्ड आरोपित किया जाकर शासन पक्ष में जमा कराई गई है।
इस कार्यवाही के क्रम में 15 अप्रैल को गांधी नगर, टीटी नगर, माता मंदिर, डिपो चौराहा, 12 दफ्तर इत्यादि स्थानों पर सघन कार्यवाही की जाकर 03 प्रकरणों में कुल 125 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 नग गैस भट्टी 01 नग इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा एंव 01 नग टाटा 407 वाहन जप्त किया गया, जप्तशुदा सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 5 लाख 77 हजार 960 रूपये है।
आरोपियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

