6  पटाखा विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी

3 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा गया पत्र 

नर्मदापुरम। जिले में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार मानक मापदंडों के अनुरूप पटाखा गोदामों/दुकानों का संचालन न करने वाले पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में संचालित कुल 09 पटाखा अनुज्ञप्तिधारी/पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम-1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित एसडीएम, एसडीओपी और अन्य संबंधित अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा मौका स्थल जांच की गई। जिसमें पटाखा विकय लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन, अनियमित्ता जांच प्रतिवेदन में पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कारण बताओं सूचना-पत्र जारी क 06 अनुज्ञप्तिधारियों को न्यायालय कलेक्टर, नर्मदापुरम के समक्ष में सुनवाई के लिए पेशी नियत की गई है।

      इटारसी अनुभाग अंतर्गत 01 अवैध पटाखा व्यापारी जो कि गिरनार होटल के सामने जैन जनरल एवं पटाखा स्टोर के नाम से अवैध कारोबार में संलिप्त था, उक्त स्टोर के संचालक प्रकाश जैन आत्मज श्री कमल जैन निवासी गांधी नगर, इटारसी पटाखा संग्रहण /विक्रय के अधिकृत लाईसेंस के बिना अवैध रूप से बारूद, विस्फोट युक्त पटाखों का विक्रय किया जाना जांच में पाये जाने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इटारसी टी प्रतीक राव द्वारा पटाखा स्टोर सील कर संबंधित के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी, पुलिस थाना इटारसी में धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज कराई गई है।

      विस्फोटक नियम 2008 के नियम के प्रावधानों के तहत उल्लेखित अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस निलंबन एवं प्रतिसंहरण किये जाने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर प्रदान किये जाने आज्ञापक होने से नियमों के पालन में न्यायालय कलेक्टर, नर्मदापुरम द्वारा  06 पटाखा लायसेंसधारियों सर्व मनमोहन अग्रवाल सोहागपुर,  मदन पटवा, पिपरिया,  प्रमोद तमोली सिवनीमालवा, शेख गुलबहार, शेख जुम्मन, शेख अरमान सभी निवासीगण इटारसी को सुनवाई हेतु सूचनापत्र जारी कर आहूत किया है।

      तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर एवं वर्तमान एसडीएम नर्मदापुरम नीता कोरी ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला अंतर्गत तीन अनुज्ञप्तिधारी कमशः महेश आहुजा सोहागपुर,  सिद्धार्थ पटेल एवं अनिल बाजपेयी इटारसी को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा / उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति को विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत जनहित व जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये तीनों अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करनें पत्र जारी किया गया है।

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